भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग(कुल भाग-12)
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भाग 1-- संघ एवं उसका राज्य छेत्र(अनु.1 से 4 तक)
भाग 2-- नागरिकता(अनु.5 से 11 तक)
भाग 3-- मूल अधिकार(अनु.12 से 35 तक)
समता का अधिकार(Right to Equality)
अनु.16--लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
अनु.17--अस्पृश्यता का अंत।
अनु.18--उपाधियों का अंत
अनु.21(ए)–6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार 86 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002ईस्वी द्वारा जोड़ा गया।
भाग–4— नीति निर्देशक तत्व ( अनु 36 स 51 )
भाग–4( क )– मूल कर्तव्य ( अनु 51 क )
भाग– 5–संघ ( अनु 52 से 151) भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री–परिषद,संसद, संसद के अधिकारी आदि के बारे में वर्णन है।
भाग–6– राज्य
भाग–15–निर्वाचन( अनु 324 से 329)
भाग–17–भारत की राजभाषा( अनु343 से351)
भाग–18–भारत में आपात उपबंध( 352से360 )
अनु352–राष्ट्रीय आपात
अनु356–राज्यों में राष्ट्रपति शासन
अनु360–वित्तीय आपात
भाग–20–संविधान संशोधन( अनु 368 )